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मुर्गा विक्रेता की हत्या मामले में आजीवन कारावास.

मुर्गा विक्रेता की हत्या मामले में 5 साल बाद एक आरोपी को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा. लगाया बीस हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना, अन्य पांच आरोपियो को भी भुगतनी होगी एक-एक साल की सजा. देना होगा एक-एक हजार रुपये का जुर्माना. मार्च 2018 में उधार पैसा मांगने पर मुर्गा विक्रेता की कर दी गई थी हत्या.

द जनमित्र | डेस्क

बक्सरः हत्या के मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-5 प्रभाकर दत्त मिश्रा ने गवाहों को सुनने के बाद आरोपितों को मामले में दोषी पाते हुए आजीवन करावास के साथ अर्थदंड भी लगाया है जबकि अन्य 5 आरोपियो को भी एक-एक साल की सजा सुनाई गई है.

क्या कहते है अपर लोक अभियोजक

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अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि 2 मार्च 2018 को बगेन गोला थाना क्षेत्र के एकरासी गांव में सुचक संजीत चौधरी, पिता राजेंद्र चौधरी मुसहर टोली में मुर्गा मीट की दुकान चलाता था. आरोपियो ने उधार में उससे मुर्गा मांगा तो दुकानदार ने कहा कि पहले वाला बकाया दो उसके बाद ही उधार देंगे. आरोपितों ने सूचक के भाई रंजीत चौधरी के साथ गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट करने लगे जब सूचक के भाई आरोपियो से पुछताछ करने गया तो रास्ते में घेरकर रंजीत चौधरी, को संजू मुसहर ने चाकू से गर्दन पर वार कर जख्मी कर दिया, जिससे वह जमीन पर गिर पडा़ जिसके बाद उसकी मौत हो गई.

इसी मामले में सुचक ने 6 आरोपितों के खिलाफ बगेन गोला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी जिसमें संजू मुसहर ,मंजू मुसहर ,विजय यादव ,पिन्टु गिरी उर्फ पिन्टु यादव , रविंद्र मुसहर, राजेंद्र मुसहर पर आरोप लगाया गया था. सभी एकरासी गांव के है. पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए संजु मुसहर को आजीवन करावास के साथ ही बीस हजार रुपए का अर्थदंड लगाया. अन्य पांच अभियुक्तों को एक-एक साल की सजा के साथ एक हजार रुपया जुर्माना लगाया.