द जनमित्र डेस्क
शहर के वाहन मालिकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। आने वाले 12 सितंबर को व्यवहार न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। इस अदालत में परिवहन और यातायात से जुड़े उन ई-चालानों का निपटारा किया जाएगा जो 90 दिन से ज्यादा पुराने हो चुके हैं।

जिला परिवहन अधिकारी प्रशांत रमानिया ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मौके पर चालान राशि पर 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। पुराने ई-चालानों को नियमों के अनुसार संशोधित रकम पर निपटाया जाएगा। छूट के बाद बची हुई राशि का भुगतान सिर्फ यूपीआई के जरिए ही संभव होगा।
पंजीकरण की प्रक्रिया सात सितंबर से जिला परिवहन कार्यालय में शुरू हो जाएगी। अधिकारी ने वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि वे अपने लंबित ई-चालानों की जानकारी जल्द हासिल करें और सात सितंबर से ही पंजीकरण व भुगतान का काम पूरा कर लें। इससे अंतिम दिनों में भीड़ और परेशानी से बचा जा सकेगा।
रमानिया ने कहा कि लंबे समय से अटके ई-चालानों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत एक अच्छा अवसर है। वाहन मालिक समय पर प्रक्रिया पूरी करके इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। विभाग की तरफ से भी अपील की गई है कि निर्धारित समय के अंदर ही पुराने चालान निपटा लिए जाएं, ताकि आगे किसी तरह की दिक्कत न हो।

Comment here