द जनमित्र | शशि
बक्सर व्यवहार न्यायालय में अब न्यायिक कार्य और कार्यालय संचालन एक नई समय-सारणी के अनुसार होगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने शुक्रवार को आदेश जारी कर इस बदलाव की घोषणा की, जो 30 जून 2025 से लागू हो जाएगा।





नया समय निर्धारण इस प्रकार है: कार्यालय सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा। न्यायिक कार्य दो पालियों में होंगे—पहली पाली सुबह 10:30 से दोपहर 1:30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक। बीच में दोपहर 1:30 से 2:00 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। यह बदलाव न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। नई समय-सारणी को पहले की तुलना में अधिक व्यावहारिक माना जा रहा है, जिससे न्यायिक कार्यों की गति और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। जिला बार संघ के सचिव बिंदेश्वरी पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि इससे अधिवक्ताओं, न्यायिक कर्मियों और वादकारियों के बीच बेहतर तालमेल बनेगा। उन्होंने सभी से इस समय-सारणी का पालन करने की अपील की। इस पहल से न्यायालयों में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की संभावना है, और इसे बक्सर न्यायालय के प्रशासनिक स्तर पर न्यायिक सुधार की दिशा में एक सराहनीय प्रयास माना जा रहा है।


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