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कल होगी मद्य निषेध विभाग की परीक्षा, प्रशासन अलर्ट मोड पर

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द जनमित्र डेस्क

बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तहत मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक (मद्य निषेध) के पद के लिए प्रारंभिक लिखित परीक्षा 12 जुलाई 2026 को जिले में आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन ने इस परीक्षा को सुव्यवस्थित और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर ली हैं।

परीक्षा जिले के 18 विभिन्न केंद्रों पर एक ही पाली में होगी। शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और किसी भी अनुचित गतिविधि को रोकने के लिए दंडाधिकारियों तथा पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय की विज्ञप्ति के मुताबिक, सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू रहेगी। यह आदेश परीक्षा समाप्त होने तक प्रभावी रहेगा।

भीड़ पर सख्ती, हथियारों और प्रदर्शन पर रोक
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। यह नियम परीक्षार्थियों के अभिभावकों और मीडिया कर्मियों पर भी लागू होगा। हालांकि, ड्यूटी पर मुस्तैद दंडाधिकारी, पुलिसकर्मी और अधिकृत अधिकारी इससे मुक्त रहेंगे।

इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों के आसपास घातक हथियार या आग्नेयास्त्र ले जाना पूरी तरह वर्जित रहेगा। जुलूस, प्रदर्शन, धरना-प्रदर्शन या लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकेगा। धूम्रपान पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

धार्मिक कार्यक्रम, शवयात्रा और विवाह जैसे आयोजनों को इस निषेधाज्ञा से छूट दी गई है।

ये 18 केंद्र बनाए गए
परीक्षा के लिए एम.वी. कॉलेज, डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल, एम.पी. उच्च विद्यालय, प्लस टू उत्क्रमित उच्च विद्यालय कृतपुरा, कैम्ब्रिज सीनियर सेकेंडरी स्कूल, फाउंडेशन स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, बिहार पब्लिक स्कूल, नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय, बी.बी. उच्च विद्यालय समेत कुल 18 विद्यालयों और महाविद्यालयों को केंद्र बनाया गया है।

जिला प्रशासन ने सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि वे पर्याप्त पुलिस बल के साथ अपने क्षेत्र में मौजूद रहकर परीक्षा में सहयोग करें। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को भी पर्याप्त संख्या में जवान, महिला पुलिसकर्मी और अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के लिए कहा गया है।

परीक्षा को देखते हुए शहर में विशेष यातायात प्रबंध किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय के आदेशानुसार, 12 जुलाई को सुबह 4 बजे से शाम 5 बजे तक कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रतिबंधित रहेगा।

ट्रैक्टर, बस और पिकअप जैसे भारी वाहनों के लिए सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक शहर में प्रवेश बंद रहेगा। स्कामिनी माता मंदिर से पाण्डेय पट्टी तक चारपहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा, जबकि दोपहिया वाहनों को छूट दी गई है।

बसों, ऑटो, ई-रिक्शा और चारपहिया वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय कर दिए गए हैं। इटाढ़ी बाजार आने-जाने वाले वाहनों के लिए अलग-अलग डायवर्जन रूट बनाए गए हैं।

वाहनों की पार्किंग के लिए हवाई अड्डा मैदान, आईटीआई मैदान, बाजार समिति, गोलंबर पार्किंग स्थल और इटाढ़ी गुमटी के पहले रेलवे मैदान को चिह्नित किया गया है। कार, तीनपहिया और मोटरसाइकिलों के लिए किला मैदान और उसके आसपास जगह तय की गई है।

एम्बुलेंस, रोगी वाहन और अन्य जरूरी सेवाओं के वाहनों को इन प्रतिबंधों से बाहर रखा गया है। रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों को अपने टिकट साथ रखने की सलाह दी गई है।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे परीक्षा वाले दिन अनावश्यक चारपहिया वाहनों का इस्तेमाल न करें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि अभ्यर्थियों और स्थानीय लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

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