द जनमित्र डाट काम। विमल यादव। 9431092766
बक्सर:अनुमंडल पदाधिकारी धीरेंद्र कुमार मिश्रा ने साफ कर दिया है कि प्रथम एवं दूसरे चरण में नामांकित उम्मीदवारों के आधार पर ही चुनाव होंगे पहले से आवंटित किए गए चुनाव चिन्ह के आधार पर ही मतगणना संपन्न होगी क्योंकि जब से चुनाव टला था उम्मीदवारों को चिंता सता रही थी कि उन्हें फिर से नामांकन करने पड़ सकते हैं परंतु आयोग द्वारा कल शाम के फैसले के बाद उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है
बता दें कि बीते 4 अक्टूबर को पटना हाईकोर्ट ने बिहार में चल रहे नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी थी. पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार एवं राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया है.

हाईकोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन करने में विफल बताया था 4 अक्टूबर 2022 को इस मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल और एस कुमार की बेंच ने अपना फैसला सुनाया था हाईकोर्ट की बेंच ने कहा था कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था उसका पालन बिहार में नहीं किया गया. हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव में अति पिछड़ों के आरक्षण पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कहा था कि उसने सुप्रीम कोर्ट द्वारा पिछड़ों के आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी नहीं की थी कोर्ट के आदेश के बाद बिहार सरकार ने कमेटी का गठन किया था वही 30 दिसंबर की शाम को राज्य सरकार द्वारा गठित डेडीकेटेड कमीशन की रिपोर्ट नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदन समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी गई. इस बार भी नगर निकाय चुनाव दो चरणों में कराने का फैसला लिया गया है प्रथम चरण 18 दिसंबर वही मतगणना 20 दिसंबर और दूसरा चरण 28 दिसंबर एवं मतगणना 30 दिसंबर को संपन्न कराई जाएगी.

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