द जनमित्र डेस्क
जिले में लगातार बढ़ती ठंड, शीतलहर और गिरते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी कर कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 25 दिसंबर 2025 तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश में प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र भी शामिल हैं।

प्रशासन के अनुसार, यह आदेश 20 दिसंबर 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ने की आशंका है, जिससे छोटे बच्चों के बीमार पड़ने का खतरा अधिक हो जाता है। सुबह के समय घना कोहरा और ठिठुरन भरी सर्दी को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है ताकि बच्चों का स्कूल आना-जाना सुरक्षित रहे।
जिला प्रशासन मौसम की स्थिति पर कड़ी नजर रखे हुए है। यदि ठंड की तीव्रता और बढ़ी या प्रतिकूल परिस्थितियां बनी रहीं, तो छुट्टियों की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है। सभी स्कूल प्रबंधनों, शिक्षा विभाग और संबंधित अधिकारियों को आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी भी जारी की गई है।
अभिभावकों से अपील
जिला प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए पूरा ध्यान रखें। गर्म कपड़े पहनाएं, गरम भोजन दें और बिना जरूरी काम के बच्चों को घर से बाहर न निकालें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने भी सलाह दी है कि इस मौसम में बच्चों का विशेष ख्याल रखा जाए ताकि सर्दी-जुकाम या अन्य बीमारियां न फैलें।
इस फैसले से जिले के हजारों स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों ने राहत की सांस ली है। कई अभिभावकों ने प्रशासन के इस कदम का स्वागत किया और इसे बच्चों के हित में जरूरी निर्णय बताया।
(नोट: मौसम सुधरने पर स्थिति की समीक्षा कर स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा।)

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