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अल्पसंख्यक ऋण लाभार्थियों के लिए विशेष वसूली कैंप

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द जनमित्र डेस्क

जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने अल्पसंख्यक समुदाय के उन ऋणधारकों से बकाया राशि की वसूली तेज करने के लिए 24 नवंबर से 29 नवंबर 2025 तक विशेष वसूली कैंप आयोजित करने का निर्णय लिया है। यह कैंप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, NMDFC टर्म लोन योजना तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना के तहत दिए गए ऋणों की बकाया किस्तों की वसूली के लिए लगाया जा रहा है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी श्री विवेक कुमार केशरी ने बताया कि जिन लाभार्थियों की किस्तें समय पर जमा नहीं हुई हैं या जिनकी निर्धारित तिथि समाप्त हो चुकी है, उन्हें इस कैंप में उपस्थित होकर अपना बकाया चुका देना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैंप का मुख्य उद्देश्य ऋणधारकों को एक ही स्थान पर सुविधाजनक तरीके से भुगतान का अवसर प्रदान करना और समय पर ऋण चुकाने की संस्कृति को मजबूत करना है।

विभाग ने सभी बकायेदारों को पहले ही नोटिस जारी कर चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में बकाया राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त ब्याज के साथ-साथ दंडात्मक शुल्क भी लगेगा। इसके अलावा संबंधित व्यक्ति के खिलाफ दीवानी तथा फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, जिससे भविष्य में विभिन्न कानूनी अड़चनें पैदा हो सकती हैं।

श्री केशरी ने स्पष्ट किया कि वसूली कैंप के दौरान अनुपस्थित रहने या भुगतान से बचने के लिए दिया गया कोई भी बहाना या स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा। कैंप समाप्त होने के बाद ऋण वसूली के लिए कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे, जिनमें नोटिस, रिकवरी प्रमाणपत्र (आरसी) जारी करना तथा न्यायालयीन कार्रवाई शामिल है।

जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी ने सभी ऋणधारकों से अपील की है कि वे अनावश्यक ब्याज, जुर्माने और कानूनी परेशानियों से बचने के लिए इस विशेष कैंप का लाभ उठाएं और अपना बकाया शीघ्र जमा करें। उन्होंने कहा कि समय पर ऋण चुकाना न केवल व्यक्तिगत विश्वसनीयता बढ़ाता है, बल्कि सरकारी योजनाओं के सुचारु संचालन और अन्य जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने में भी मदद करता है।

कैंप 24 नवंबर से 29 नवंबर तक चलेगा। लाभार्थियों से अनुरोध है कि वे निर्धारित तिथियों में अवश्य उपस्थित हों और अपना बकाया चुका दें।

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