शनिवार, 24 अक्टूबर 2026
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नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सश्रम कारावास की सजा, लगाया 1 लाख का अर्थदंड

“नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को पाक्सो कोर्ट से मिली 20 साल की सश्रम कारावास की सजा, लगाया 1 लाख रुपये का अर्थ दंड”.

द जनमित्र | सरिता कुमारी

बक्सर: नाबालिक दुष्कर्म के आरोपी को पाक्सो कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 6 सह पाक्सो के बिशेष न्यायाधीश श्री मनकामेश्वर प्रसाद चौबे ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों को सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाते हुए 20 साल की सश्रम कारावास की सजा के साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है.

क्या कहते है विशेष लोक अभियोजक

विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि, सिमरी थाना क्षेत्र के नियाजीपुर के मनोज यादव, पिता सुरेन्द्र यादव के खिलाफ 25 अप्रैल 22 को महिला थाने में मामला दर्ज किया गया था. पीड़िता ने बताया कि वह सुबह शौच करने के लिए जा रही थी रास्ते में मनोज यादव ने बलपूर्वक पकड़कर उसके साथ मारपीट किया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. न्यायाधीश ने साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाते हुए, मनोज यादव को 20 बर्ष सश्रम कारावास के साथ 1 लाख रुपयों का जुर्माना लगाया है.