द जनमित्र | शशि
बक्सर शहर में बढ़ते यातायात जाम और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए सदर अनुमंडल कार्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। अनुमंडल पदाधिकारी (सदर) अविनाश कुमार (भा.प्र.से.) के हस्ताक्षर से जारी नए आदेश में भारी मालवाहक वाहनों के नगर प्रवेश के समय में महत्वपूर्ण संशोधन किया गया है। अब प्रतिदिन सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक बड़े और भारी वाहनों का बक्सर नगर क्षेत्र में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

पहले जारी आदेश में उत्तर प्रदेश सीमा से आने वाले ट्रकों और शहर के अंदर भारी वाहनों से होने वाले जाम की समस्या को देखते हुए अलग-अलग रूट निर्धारित किए गए थे। कुछ वाहनों को नो एंट्री से छूट भी दी गई थी। लेकिन अब सड़क सुरक्षा, यातायात नियंत्रण और सड़कों की भार वहन क्षमता को ध्यान में रखते हुए नो एंट्री के समय में यह बदलाव किया गया है। इस अवधि में किसी भी भारी मालवाहक वाहन को नगर सीमा में घुसने की इजाजत नहीं होगी।
प्रशासन का कहना है कि इस कदम से दिन के समय शहर में लगने वाले भयंकर जाम से काफी राहत मिलेगी। आम नागरिकों की आवाजाही अधिक सुरक्षित होगी और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा कम होगा। विशेष रूप से स्कूल, बाजार और अस्पताल वाले इलाकों में यातायात व्यवस्था सुचारू रहने की उम्मीद है।
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आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पूर्व में जारी अन्य सभी शर्तें यथावत लागू रहेंगी। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों और मालिकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस व प्रशासनिक टीमों को तैनात किया जाएगा। शहरवासियों ने इस फैसले का स्वागत किया है, उम्मीद है कि इससे बक्सर की सड़कें अधिक सुरक्षित और सुगम बनेंगी।





