नाबालिक से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायायलय ने सुनाई 20 साल की सजा लगाया चार लाख का अर्थदण्ड.
द जनमित्र । एस कुमार विमल
बक्सर : नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को पास्को कोर्ट ने दोषी पाकर एक आरोपित को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह पास्को के विशेष न्यायाधीश कामेश्वर प्रसाद चौबे ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपित को दोषी पाकर सजा के साथ अर्थदंड लगाया है.

क्या कहते है विशेष लोक अभियोजक
विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि 20 मई 2022 को राजपुर थाना क्षेत्र के सरेन्जा गांव निवासी संजय राम, पिता भागीरथ राम के खिलाफ महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया था. आरोपी नाबालिग बच्ची को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करता था. जब वह गर्भवती हो गई तो आरोपित से शादी करने को कहा जिससे आरोपी इंकार कर गया. इसी मामले में पुलिस की चार्जशीट के बाद न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर आरोपित को दोषी पाया.

न्यायाधीश कामेश्वर प्रसाद चौबे ने अभियुक्त संजय राम को अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई. एक मामले में 20 वर्ष कारावास के साथ 2 लाख रुपया का जुर्माना वही दुसरे मामले में भी 20 वर्ष कारावास के साथ 2 लाख रुपया जुर्माना के अलावे एक अन्य मामले में 1 साल सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. सभी सजायें साथ साथ चलगी.

केस ट्रायल के दौरान ही नाबालिक किशोरी ने दी थी बच्चे को जन्म
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि केस ट्रायल के समय ही नाबालिग बच्ची ने बच्चे को जन्म दिया था. कोर्ट ने बिहार पीड़ित प्रतिकार योजना के तहत 7 लाख रुपया पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश पारित किया.

Comment here