हत्या आरोपी को कोर्ट ने 18 साल बाद दी आजीवन कारावास की सजा, लगाया 15 हजार रुपये का अर्थदंड. नावनागर थाना क्षेत्र के मणिया गांव में शौच करने गए पूर्व मुखिया केशव सिंह को धर्मदेव सिंह उर्फ धर्मदेव यादव नामक व्यक्ति ने गोली मारकर कर दी थी हत्या. बक्सर व्यहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा.
द जनमित्र | सरिता कुमारी
बक्सर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा की कोर्ट में हत्या के एक मामले की सुनवाई हुई. कोर्ट ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. 18 साल बाद आये इस फैसले के बाद जंहा पीड़ित परिवार के लोगो ने राहत की सांस ली, वही हत्या आरोपी के परिजनों के चेहरे पर मायूसी साफ झलक रहा था.
क्या कहते है अपर लोक अभियोजक
अपर लोक अभियोजक बेचन राम ने बताया कि, 26 दिसंबर 05 को नावानगर थाना क्षेत्र के मणियां गांव में सुचक जज सिंह अपने भाइयों के साथ घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे, उनके चाचा केशव सिंह पूर्व मुखिया शौच करने हेतु गये थे. पहले से घात लगाकर बैठे धर्मदेव सिंह, केशव सिंह को गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में सूचक ने आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. जिस पर न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने सुनवाई करते हुए, गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर धर्मदेव सिंह उर्फ धर्मदेव यादव को आजीवन कारावास के साथ 15 हजार रुपया जुर्माना लगाया है.

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