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गांजा तस्करी मामले में युवक को हुई सजा

द जनमित्र । विमल यादव। 9431092766

बक्सर :गांजा तस्करी के एक मामले में अभियुक्त को न्यायालय के द्वारा दस वर्ष की कारावास के साथ ही साथ एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है. घटना वर्ष 2021 की है जब अभियुक्त के घर से 66 किलोग्राम से ज्यादा गांजा बरामद हुआ था. मामले में गवाहों के बयान तथा अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे सजा सुनाया है.

साथ ही एक अन्य अभियुक्त को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने का फैसला सुनाया है.घटना के संदर्भ में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि, 22 अगस्त 2021 को गुप्त सूचना के आधार पर औद्योगिक थाने की पुलिस ने कतकौली मैदान के समीप मंझरिया गांव निवासी संतोष कुमार उर्फ रसगुल्ला सिंह के नवनिर्मित मकान में छापेमारी की थी जहां दो स्टील के बक्सों में पांच पैकेट गांजा बरामद किया गया था. गांजे का कुल वजन 66 किलो 500 ग्राम था.

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इस मामले में न्यायालय ने पृथ्वी सिंह उर्फ लूना को भी अभियुक्त बनाया था, लेकिन बाद में उनके विरुद्ध आरोप सिद्ध नहीं हो सका, जिसके कारण उसे रिहा करने का आदेश कोर्ट ने सुनाया है.मामले में कुल छह गवाहों ने अपनी गवाही दी थी, जिसके आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ने दोषी को सजा सुनाई है.