डकैती के मामले में नौ लोगों को आजीवन कारावास.
द जनमित्र । एस कुमार विमल
बक्सर : डकैती के मामले में सुनवाई करते हुए शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 4 विजेन्द्र कुमार ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों की गवाही सुनने के बाद डकैती के मामले में अभियुक्तों को दोषी पाया. सजा के साथ जुर्माना भी लगाया. अपर लोक अभियोजक विनोद कुमार सिंह ने बताया कि दिनांक 17 अगस्त 93 को सेमरी थाना क्षेत्र के तिलक राय हाता के गुडन यादव के घर में डकैतों ने खूब लूटपाट किया. विरोध करने पर रामजन्म यादव और सरल यादव को गोली मारकर जख्मी कर दिया. इसी मामले में
सूचक गुडन यादव ने आरोपितों लालू अहीर, मंगरू अहीर, गंगा सागर अहीर, बगेसर अहीर, शिवसागर अहीर, विजय अहीर, गंगासागर अहीर, बड़क अहीर, रघुवर पाठक के खिलाफ प्राथमिक दर्ज किया. न्यायाधीश विजेंद्र कुमार ने सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर सभी अभियुक्तों को दोषी पाकर सभी 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास के साथ प्रत्येक पर 10-10 हजार रुपयों का जुर्माना लगाया गया.

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