जनमित्र: कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉक डाउन को 3 मई तक बढ़ा दिया गया है इसी बीच राज्य परिवहन विभाग के द्वारा कुछ राहत दी गई है पत्र जारी करते हुए परिवहन विभाग के सचिव ने बताया कि सरकारी कार्य हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले अन्य वाहनों के लिए पास की आवश्यकता नहीं होगी पटना उच्च न्यायालय जिला व्यवहार न्यायालय केंद्र एवं राज्य सरकार के कार्यालयों केंद्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों बैंकों राज्य के विभिन्न बोर्ड निगम सोसाइटी विभिन्न आयोग के पदाधिकारी कार्यालय आने जाने हेतु अपने निजी वाहन दोपहिया चार पहिया का उपयोग कर सकते हैं बशर्ते कि उनके पास अपने कार्यालय का परिचय पत्र हो आवश्यक सेवाएं तथा विद्युत आपूर्ति टेलीकॉम

मोबाइल नेटवर्क डेयरी उद्योग एटीएम चिकित्सा सेवा पेट्रोल पंप एलपीजी वितरण रेलवे एयरपोर्ट पोस्ट ऑफिस एवं अन्य आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों एवं कर्मियों के निजी वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी उन्हें
पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी सरकारी एवं निजी अस्पताल लैब दवा दुकान के डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों को भी आइडेंटिटी कार्ड पर जाने की अनुमति होगी मीडिया कर्मियों को पूर्ववत उनके वैध पहचान पत्र के आधार पर जाने की अनुमति दी जाएगी सभी मालवाहक वाहन कृषि उत्पादों आदि की ढुलाई में संलग्न माल वाहनों के लिए वाहन पास की आवश्यकता नहीं होगी.




Comment here