मंगलवार, 20 अक्टूबर 2026
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अवैध हथियार रखने के आरोप में अदालत ने सुनाई सख्त सजा

द जनमित्र डेस्क

इटाढ़ी थाना क्षेत्र के महिला गांव निवासी रुपेश कुमार ओझा को अवैध हथियार रखने के मामले में अदालत ने कठोर सजा सुनाई है। प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी-11 दिवाकर राम की अदालत ने उदय नारायण ओझा के पुत्र रुपेश कुमार ओझा को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक धारा में तीन-तीन वर्ष के कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है। अदालत ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का निर्देश दिया।

मामला 19 सितंबर 2024 का है। अभियोजन अधिकारी प्रियांशु मिश्रा के अनुसार उस दिन पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि रुपेश कुमार ओझा के पास बिना लाइसेंस के हथियार रखे हुए हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने उनके घर पर छापा मारा। तलाशी के दौरान एक देसी कट्टा, एक राइफल और 17 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयान दर्ज कराए। बरामद हथियार, कारतूस, जब्ती सूची और अन्य दस्तावेजी सबूत पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का गहन अध्ययन करने के बाद अदालत ने रुपेश कुमार ओझा को आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में दोषी पाया और उपरोक्त सजा सुनाई।