द जनमित्र। विमल यादव। 9431092766
बक्सर: नाबालिक किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में पास्को कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिक किशोरी (बदला नाम) सुमन केशरी ,ने अभियुक्त सोनू केशरी के खिलाफ 13 दिसम्बर 2020 को महिला थाना में दुष्कर्म का एफआईआर दर्ज कराया था . जिस पर पास्को कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रभाकर दत्त मिश्रा ने पुलिस और दोनों पक्षों के गवाहों के सुनने के बाद आरोपित को मामले में पाया दोषी पाते हुए , 20 साल की सजा, सुनाने के साथ ही 20 हजार रुपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया है.


विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली नाबालिक किशोरी 13 दिसम्बर 2020 को (बदला नाम ) सुमन केशरी रिमोट बनवाने के लिए दुकान पर जा रही थी. इसी दौरान रिमोट बनवा देने की बात कहकर आरोपित सोनू केशरी ने उसे अपने बाइक पर बैठा लिया.


कुछ दूर जाने के बाद अपने एक दोस्त को भी उसी बाइक पर लड़की को बीच करके बैठा लिया और उसे नहर के किनारे खण्डहर नुमा स्थान पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था. जिसमे पास्को कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए 20 साल की सजा के साथ ही 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि भुगतान नही करने पर 6 महीना अतिरिक्त करावास की सजा भुगतना होगा.


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