द जनमित्र डेस्क
बक्सर की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर डांस पार्टी में नचाने के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश अमित कुमार शर्मा ने औद्योगिक थाना क्षेत्र के हरि किशुन यादव, नागेंद्र कुमार और श्रवण कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 के तहत दोषी पाया।

तीनों अभियुक्त पिछले तीन साल से ज्यादा समय से जेल में बंद थे। अदालत ने उन्हें जेल में गुजारी गई अवधि के बराबर सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर एक हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर एक महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
विशेष अपर लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह के अनुसार अभियोजन पक्ष ने इस मामले में कुल दस गवाहों को अदालत के सामने पेश किया था।
मामले की शुरुआत 8 मई 2023 को हुई जब करीब चौदह वर्षीय लड़की अपने घर से गायब हो गई। परिवार ने कई दिनों तक तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। कुछ दिन बाद लड़की ने किसी अनजान नंबर से एक रिश्तेदार को फोन किया। उसने बताया कि प्रतापसागर गांव में आयोजित डांस पार्टी में उसे नाचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उसने जातिगत गालियां और छेड़छाड़ की भी शिकायत की।
इस सूचना के आधार पर परिजन और गांव वाले 29 मई 2023 को चना गांव पहुंचे। वहां से नाबालिग लड़की को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। मौके पर नागेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया जबकि हरि किशुन यादव भाग निकला था। बाद में पीड़िता के बयान के आधार पर श्रवण कुमार का नाम भी सामने आया।
सुनवाई के दौरान पेश किए गए दस्तावेजी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया। अदालत ने पीड़िता को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत एक लाख रुपये की सहायता राशि दिलाने का भी आदेश दिया है।

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