द जनमित्र डेस्क
बक्सर जिला प्रशासन ने शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अवैध होर्डिंग्स, फ्लेक्स, बैनर और पोस्टर्स के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया है। जिलाधिकारी श्रीमती साहिला ने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि सरकारी भवनों, सड़कों के किनारे, बिजली के खंभों, पुल-पुलियों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति कोई प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि ऐसी गतिविधियां न केवल नियमों का उल्लंघन हैं, बल्कि बिहार संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम, 1987 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आती हैं। हाल के दिनों में निजी संस्थाओं, कोचिंग सेंटर्स, राजनीतिक और सामाजिक संगठनों द्वारा बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने की शिकायतें बढ़ी हैं, जिससे शहर की सौंदर्यता खराब हो रही है और जनता को असुविधा हो रही है।
इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए, जिलाधिकारी ने नगर परिषद, नगर पंचायत और सभी प्रखंड स्तर के अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। अभियान के दौरान सभी अवैध होर्डिंग्स और बैनर्स को तुरंत हटाया जाएगा।
प्रचार सामग्री लगाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। दोषी व्यक्तियों या संस्थाओं की पहचान कर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी, जुर्माना लगाया जाएगा और हटाने के खर्च की वसूली भी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों, संस्थाओं और राजनीतिक दलों से अपील की है कि प्रचार के लिए केवल अनुमति प्राप्त स्थानों का उपयोग करें। जिला प्रशासन ने “शून्य सहिष्णुता” की नीति अपनाते हुए स्पष्ट किया कि नियम उल्लंघन करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।


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